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आवास में व्यवसाय करने वाले सभी व्यवसायी करायें फायर ऑडिट

ग्वालियर – अपर आयुक्त श्री मुनीश सिंह सिकरवार ने सिटी प्लानर नगर निगम एवं समस्त क्षेत्र अधिकारियों को आदेशित किया है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्रांतर्गत समस्त व्यवसाई, भण्डार, दुकाने आदि का व्यवसाय जिनके द्वारा व्यवसाय एवं आवास एक ही भवन में संचालित है एवं ज्वलनशील पदार्थों का व्यवसाय किया जा रहा है। ऐसे समस्त को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था न करने वालों को फायर ऑडिट कराना नितांत आवश्यक है एवं निर्धारित शुल्क फायर ब्रिगेड में जमा कराना है। समस्त क्षेत्राधिकारी 10 दिवस में नोटिस जारी करें जिससे आगजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु उचित कार्यवाही की जा सके।