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ब्लू स्टोन प्योर ज्वेलरी द्वारा अवैध विज्ञापन करने पर निगम ने वसूला 63700 रूपये का जुर्माना

ग्वालियर – नगर निगम सीमांतर्गत शहर में अवैध रूप से विज्ञापन करने वाले विज्ञापनकर्ताओं पर जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई। जिसमें ब्लू स्टोन प्योर ज्वेलरी पर अवैध विज्ञापन करने पर 63700 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
उपायुक्त विज्ञापन शाखा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के निर्देश पर नगर निगम सीमांतर्गत  ब्लू स्टोन प्योर ज्वेलरी सर्राफा बाजार लश्कर ग्वालियर को अवैध रूप से भवन के मुख्य भाग एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने के संबंध में म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के उल्लंघन करने पर 63700 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। उक्त संबंध में ब्लू स्टोन प्योर ज्वेलरी द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि 63700 रूपये निगम कोष में जमा कराई गई।