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अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण ना होने पर 33 संस्थानों को नोटिस जारी

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एन बी सी 2016 के परिपालन में निम्न होटल/विस्फोटक / बहुमंजिला इमारतें / आदि संचालकों को अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण ना होने के संबंध में 33 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। उपायुक्त डॉक्टर अतिबल सिंह यादव द्वारा जारी नोटिस में संबंधितों द्वारा यदि 07 दिवस के अन्दर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु तत्काल ऑडिट नहीं कराया जाता है और कोई घटना  घटित होती हैं, तो संचालकों के विरूध्द कार्यवाही करते हुए शील कर होटल/विस्फोटक / बहुमंजिला इमारतें / आदि संचालकों के विरूध्द कानुनी कार्यवाही की जावेगी। अन्य समस्त को सूचित किया जाता है कि समस्त अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर फायर ऑडिट/फायर सेफटी सर्टिफिकेट प्राप्त करें अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।