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कार्य में अनियमित्ता बरतने पर डब्ल्यूएचओ श्री अशोक धौलकर निलंबित

ग्वालियर – कार्य में अनियमित्ता की शिकायत मिलने पर प्रभारी डब्ल्यू.एच.ओ वार्ड क्रमांक- 62  श्री अशोक धौलकर पुत्र श्री भगवानलाल को निलंबन करने की कार्यवाही अपर आयुक्त श्री विजय राज ने की। 
अपर आयुक्त श्री विजय राज ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री प्रेम विनियमित सफाई संरक्षक क्षेत्र कमांक 22 वार्ड कमांक- 62 द्वारा स्वास्थ्य विभाग में आवेदन कमांक 627 प्रस्तुत कर श्री अशोक धौलकर, पुत्र श्री भगवानलाल प्रभारी डब्ल्यू.एच.ओ वार्ड कमांक 62 के द्वारा आवेदक से रिश्वत लिये जाने की मांग की जा रही है। यह कृत्य घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिससे निगम की छवि धूमिल होती है।
श्री अशोक धौलकर पुत्र श्री भगवानलाल प्रभारी डब्ल्यू.एच.ओ वार्ड क्रमांक- 62 को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधान अन्तर्गत कार्य में लापरवाही का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। निलम्बन अवधि में इनको गौशाला में संलग्न किया जाता है।