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ग्राम कोटी में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर की कार्यवाही

ग्वालियर   नगर निगम सीमांतर्गत अवैध रूप से विकसित की जा रहीं अवैध कॉलोनियेां पर कार्यवाही अभियान चलाकर की जा रही है। कॉलोनाइजरों द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर एवं नगर निगम ग्वालियर की अनुमति के बिना कॉलोनियों में विकास कार्य किए जा रहे थे।जिन पर कार्यवाही करते हुए निगम अमले द्वारा विकास कार्यों को हटाया गया। नगर निगम ग्वालियर द्वारा संबंधित कॉलोनाइजरों के विरूद्ध म.प्र. कॉलोनी विकास निगम नियम एवं नगर निगम विधान 1956 के अंतर्गत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। 
    सहायक सिटी प्लानर श्री महेन्द्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार सिटी प्लानर श्री पवन सिंघल के निर्देशन में नगर निगम सीमांतर्गत अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियांे पर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही हैै। 
    जिसके तहत जोन क्रमांक 13 के अन्तर्गत वार्ड क्र-59 में ग्राम कोटी शिवपुरी लिंक रोड ग्वालियर पर भू-स्वामी श्रीमती रामो बाई पत्नि राम चरण, श्री मोहन सिंह पुत्र रामचरण सिंह, शुभम सेठी आदि के द्वारा सर्वे क्रमांक 80/1/1, 80/1/2/2 एवं भू-स्वामी श्री नवाव सिंह, श्री रामचरण, श्री दीवान सिंह पुत्रगण श्री बाबू सिंह द्वारा सर्वे क्रमांक 216,217,220 पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जिस पर जे.सी.बी मशीनों द्वारा उक्त कॉलोनी के गेट, कमर, खम्बो, बाउंड्री वॉल, सडक, सीवर इत्यादि की तुडाई कार्य करवाया गया। उक्त कार्यवाही में भवन अधिकारी श्री वीरेन्द्र शाक्य, श्री यशवन्त मैकले, श्री पवन शर्मा,  मदाखलत अधिकारी श्री शैलेन्द्र चौहान, मदाखलत निरीक्षक श्री श्रीकान्त सेन, सम्बधित क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्र-13 दल (पूर्व) एवं थाना-झान्सी रोड का पुलिस बल मौजूद रहा। 

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