कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार वर्ष 2024-25 की सम्पत्ति कर की दरें निर्धारित
ग्वालियर – मध्य प्रदेश राजपत्र प्राधिकरण से प्रकाशित क. 46 भोपाल दिनांक 13.11.2020 वित्तीय वर्ष 2023-24 कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार सम्पत्ति कर की दरों के निर्धारण भवन, भूमियों का बाजार मूल्य एवं उनमें की गई अधिकतम दर के 10 प्रतिशत को आधार मानकर मेयर-इन-काउंसिल नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें वर्ष 2024-25 की सम्पत्तिकर की दरे नियमावली, सरचार्ज, छूट आदि प्रभावशील होगी।
उपायुक्त श्री एपीएस भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मेयर-इन-काउंसिल के संकल्प क्र. 215 दिनांक 26.02.2024 एवं ठहराव क. 142 दिनांक 19.07.2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये म.प्र. राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित क. 46 भोपाल दिनांक 13.11.2020 अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार सम्पत्ति कर की दरों के निर्धारण के संबंध मे प्रदेश के नगरीय निकायो मे भवनों, भूमियों पर अधिरोपित सम्पत्तिकर म.प्र.न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 126 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन, विभाग द्वारा संदर्भित संशोधित गणना अनुसार समस्त नगरीय निकायों में वर्ष 2023-2024 से सम्पत्ति कर की गणना नवीन नियमों वर्तमान मे नगर निगम, ग्वालियर सीमांतर्गत मे प्रचलित म. प्र. बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के उपबंधों के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी भवनों तथा भूमियों के निर्धारित बाजार मूल्य एवं उनमें की गई बढ़ोतरी अधिकतम 10 प्रतिशत को आधार मानकर वर्तमान में प्रचलित नगर निगम की प्रति वर्ग मीटर, दर अनुसार सम्पत्ति कर का निर्धारण किये जाने हेतु मेयर-इन-काउंसिल के संकल्प द्वारा संकल्प पारित कर स्वीकृति प्रदत्त की गई है।
अतः उपरोक्तानुसार संकल्प क्र. 215 दिनांक 26.02.2024 एवं ठहराव क. 142 दिनांक 19.07.2024 अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सम्पत्ति कर की दरें, नियमावली, सरचार्ज, छूट आदि प्रभावशील होंगी। विस्तृत जानकारी नगर निगम की वेबसाईटhttp:gwaliormunicipalcorporation-org एवं https://www-mpenagarpalika-gov-in देखी जा सकती है।