फायर सेफ्टी सिस्टम पूर्ण न होने पर वी-मार्ट किया शील्ड
ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के आदेश एवं अपर आयुक्त श्री मुनीष सिंह सिकरवार एवं डिप्टी कमिश्नर डॉ. अतिबल सिंह यादव निर्देशन में नगर निगम ग्वालियर, के द्वारा
निगम सीमा समस्त क्षेत्रांतर्गत संचालित होने वाले सिनेमाघर / हॉस्पीटल/होटल/स्कूल/मार्ट आदि में मध्यप्रदेश भूमि विकाश नियम 2012 एव एन.बी.सी. 2016 के परिपालन में सिनेमाघर / हॉस्पीटल/होटल/स्कूल / मार्ट आदि संस्थानों के संचालकों के द्वारा दिनाँक 09/08/2024 को अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण नहीं किये जाने एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु ऑडिट नहीं कराया गया जिससे उक्त सिनेमाघर / हॉस्पीटल/होटल/स्कूल/मार्ट आदि के विरूद्ध निम्नलिखित अधिकारीयो/कर्मचारियों के द्वारा श्री राजू गोयलए.ई., श्री उमंग प्रधान, फायर ऑफीसर व सहायक फायर आफीसर श्री जगदीश राणा श्री धर्मेन्द्र भदौरिया एवं श्री संदीप शर्मा आदि के द्वारा आज व्ही मार्ट को शील्ड करने की कार्यवाही की गई, एवं विद्या पीठ कोचिंग सेंटर में फायर ब्रिगेड टीम के निरीक्षण दौरान पानी की टंकी में पानी नहीं पाया, हॉजरील बंद पायी गई एवं लिफ्ट की एन.ओ.सी. नहीं पायी गई कोचिंग सेंटर को फायर एन.ओ.सी. एवं लिफ्ट एन.ओ.सी. के आवेदन करने के लिये 03 दिवस में पूर्ण न करने पर विद्या पीठ कोचिंग शील की जावेगी ।