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दिशा सूचक (गेन्ट्री) पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन किया तो होगी कानूनी कार्यवाही

ग्वालियर –  नगर निगम सीमांतर्गत विभिन्न स्थानों पर दिशा सूचक (गेन्ट्री) स्थिापित हैं, प्रायः यह देखने में आया है कि दिशा सूचक दर्शाने वाले स्थान पर राजनैतिक, धार्मिक, अन्य कार्यक्रमों के फ्लेक्स के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर म.प्र. के द्वारा डब्ल्यूपी 7338/14 पीआईएल के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि दिशा सूचक (गेन्ट्री) पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन किया जाना वर्जित है। 
    नोडल अधिकारी विज्ञापन शाखा ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर म.प्र. के आदेश के पालन में नगर निगम सीमांतर्गत विभिन्न स्थानों पर दिशा सूचक (गेन्ट्री) पर स्थित दिशा सूचक वाले स्थान पर किसी भी प्रकार का फ्लेक्स न लगाया जावें, यदि उक्त गेन्ट्रीयों पर किसी भी संस्था द्वारा फ्लैक्स पिं्रट कर स्थापित कराये जाते हैं तो उक्त संस्था का लाइसेंस निरस्त किया जावेगा एवं सीसीटीव्ही फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर फ्लेक्स स्थापित करने के विरूद्ध विधिक एवं कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।