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बिना अनुमति के विज्ञापन करने पर तीन कोचिंग संचालकों से वसूला 42 हजार रूपये का जुर्माना

ग्वालियर– नगर निगम सीमांतर्गत बिना अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन करने पर म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 के उल्लंघन करने पर तीन कोचिंग सेंटरों पर 42 हजार रूपये जुर्माना अधिरोपित कर वसूला गया।      उपायुक्त विज्ञापन शाखा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम सीमांतर्गत बिना अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन पर करने पर शहर में संचालित तीन कोचिंग पर 42 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर वसूला गया। जिसमें अभिज्ञा आईएएस, लक्ष्मीबाई कॉलेज, ग्वालियर को अवैध रूप से फ्लैक्स, कटआउट, होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने 15,000 रूपये, श्री देव सर ग्वालियर फर्स्ट केट कोचिंग पता-लक्ष्मीबाई कॉलोनी, पडाव, ग्वालियर को अवैध रूप से पलैक्स, कटआउट, होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने 15,000 रूपये एवं भौतिकी प्लस एमजीडी जीईई मैन 2023 पता-लक्ष्मीबाई कॉलोनी, पडाव, ग्वालियर को अवैध रूप से फ्लैक्स,कटआउट, होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने 12,000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर वसूला गया।