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ग्राम नौगांव में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर की कार्यवाही

ग्वालियर –  नगर निगम सीमांतर्गत अवैध रूप से विकसित की जा रहीं अवैध कॉलोनियेां पर कार्यवाही अभियान चलाकर की जा रही है। कॉलोनाइजरों द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर एवं नगर निगम ग्वालियर की अनुमति के बिना कॉलोनियों में विकास कार्य किए जा रहे थे, जिन पर कार्यवाही करते हुए निगम अमले द्वारा विकास कार्यों को हटाया गया। नगर निगम ग्वालियर द्वारा संबंधित कॉलोनाइजरों के विरूद्ध म.प्र. कॉलोनी विकास निगम नियम एवं नगर निगम विधान 1956 के अंतर्गत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। 
    सहायक सिटी प्लानर श्री महेन्द्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार सिटी प्लानर श्री पवन सिंघल के निर्देशन में नगर निगम सीमांतर्गत अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियांे पर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही हैै। 
    वार्ड 66 ग्राम नौगांव में पीतांबरा एंक्लेव के श्री राजेश अरोड़ा पुत्र ढल्लाराम अरोरा, बगोली सोशल एण्ड कल्चरल एशोसियेशन द्वारा अध्यक्ष तपन कुमार दास पुत्र श्री बीएल दास, श्रेयांश जैन पुत्र सुजीत जैन आदि द्वारा ग्राम नौगांव के सर्वे क्रमांक 242/1, 242/2, 243/2 पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। जिस पर नगर निगम ग्वालियर द्वारा कॉलोनी विकास अनुज्ञा नहीं दी गई है। उक्त अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य किया जा रहा था। नगर निगम ग्वालियर द्वारा अवैध कॉलोनी हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में भवन अधिकारी श्री राजीव सोनी, श्री पवन शर्मा, श्री वीरेंद्र शाक्य, श्री यशवंत मैकले, मदाखलत प्रभारी श्री शैलेन्द्र चौहान व श्री अमित साहू एवं कंपू थाना पुलिस बल उपस्थित रहा। 

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